उत्तराखंड

उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार को बड़ा झटका, पद से देना होगा इस्तीफा

उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार को बड़ा झटका लगा है. अशोक कुमार को हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति पद से इस्तीफा देना होगा. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ये फैसला हुआ है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अशोक कुमार की हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को चुनौती दी गई थी. जिसका अब इस्तीफे के फैसले के साथ निस्तारण हो गया है.

बता दें उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार रिटायरमेंट के बाद हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कुलपति बने. जिसके बाद कई लोगों ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी. जिसके लिए डॉ डीएस मोर उर्फ देवेंद्र सिंह मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नियुक्ति गैरकानूनी है. जिसके लिए याचिका में कई कारण बताये गये. साथ ही कुलपति के वेतन निर्धारण से जुड़े पत्र को भी चुनौती दी गई. जिसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की.

जिस पर फैसला सुनाते हुये हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया. हाईकोर्ट ने अशोक कुमार को तीन सप्ताह के भीतर इस्तीफ पेश करने के आदेश दिये. साथ ही राज्य सरकार के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किये गये. कुलपति के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ डीन से अंतरिम तौर पर कुलपति के कर्तव्यों का पालन करने को कहा गया है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति में यूजीसी 2018 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है. साथ ही हाईकोर्ट ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के डॉ. एस. मोहन बनाम सेक्रेटरी टू द चांसलर, पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एवं एक अन्य मामले में 2026 में दिए फैसले को भी ध्यान में लाने को कहा है.पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक इस मामले में चल रही कार्रवाई को पूरा करने के निर्देश दिये हैं.

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