उत्तराखंड

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विजिलेंस कोर्ट का नोटिस, पेश होने के निर्देश

उत्तराखंड की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विजिलेंस कोर्ट का नोटिस मिला है। 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए है। मंत्री की आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए है। अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कोर्ट में अपील की थी।

उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को देहरादून स्थित विशेष न्यायाधीश गढ़वाल परिक्षेत्र व पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नोटिस जारी किया है। उन्हें 3 सितंबर 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कोर्ट में अपील की थी। न्यायालय ने 25 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान पाया कि बीएनएसएस (BNSS) के प्रावधानों के तहत विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

इसी आधार पर अदालत ने गणेश जोशी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, वादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित रहे। सात ही अभिलेखों पर विचार करने के बाद अदालत ने विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया।

इस पर पंकज सिंह क्षेत्री अधिवक्ता व प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस ने कहा कि वो इस सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए मंत्री गणेश जोशी के मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं। किस तरीके से यदि एक मंत्री ही आय से अधिक संपत्ति का आरोपी है तो मुख्यमंत्री या अन्य नेताओं का क्या हाल होगा इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है।

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