महाराष्ट्र में लाइटर को लेकर कूरियर डिलीवरी बॉय से मारपीट, आरोपी गिरफ्तार
मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पूर्वी महाराष्ट्र के घाटकोपर में माता रमाबाई अंबेडकर नगर में एक कूरियर डिलीवरी बॉय पर चार लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पीडि़त को रॉड के साथ बेरहमी से पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं।
यह घटना 18 अगस्त की है। पीड़ित शाहिद खान (34) और चार लोगों के बीच लाइटर को लेकर बहस हुई जिसके बाद उसकी पिटाई की गई।
पुलिस को दिए बयान में पीड़ित शाहिद खान ने बताया कि घटना के दिन वह दोपहर करीब 1:15 बजे काम से घर लौट रहे थे, जैसे ही वह रमाबाई अंबेडकर नगर में गौसिया मस्जिद के पास पहुंचे तो एक आरोपी ने उनसे सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगा। खान ने उन्हें लाइटर दे दिया, लेकिन काफी देर तक लाइटर वापस न करने पर खान ने उनसे अपना लाइटर वापस मांगा। इसको लेकर दोनों में बहस हो गई।
खान ने पुलिस को बताया कि स्थिति तब खराब हो गई जब उस आदमी ने न केवल लाइटर लौटाने से इनकार कर दिया बल्कि मुझे गालियां देना भी शुरू कर दिया, फिर उसने अपने तीन दोस्तों को बुलाया और मुझ पर हमला किया। जिसमें मेरे चेहरे, सिर, कंधे और पीठ पर वार किए गए। मेरे पेट और पीठ पर भी घूंसे और लातें मारीं।
हमले के बाद हमलावर घटनास्थल से चले गए, जिससे खान को भागने और अपने घर पहुंचने का मौका मिल गया। उन्होंने इस घटना की जानकारी अपनी पत्नी और भाई को दी। खान की हालत के बारे में चिंतित होकर वे उसे राजावाड़ी अस्पताल ले गए, जहां उसकी चोटों का इलाज किया गया।
घटना का पता शुक्रवार सुबह चला। खान के बयान के आधार पर पुलिस ने चार संदिग्धों की पहचान की, जिसमें जतिन संजय सिंह, विशाल गौतम जाधव, क्षितिक उर्फ दत्ता कांबले (माल्टो), और महेंद्र मुकेश सिंह शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर शुक्रवार रात सभी चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया।
खान के परिवार ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने शाहिद को ‘जय श्री राम’ बोलने के लिए मजबूर किया। हालांकि पंत नगर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविदत्त सावंत ने सांप्रदायिक मकसद के आरोपों से इनकार किया है और हमले के लिए हल्का विवाद और शराब कारण बताया है।
शाहिद खान को इस हमले में काफी चोटें आई हैं। उनकी नाक और खोपड़ी पर गंभीर फ्रैक्चर हुए है। चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अरोपियों को 19 अगस्त को अदालत में पेश किया गया। वहीं उन्हें 22 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
–आईएएनएस
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