बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी करार

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी ठहराया और पटना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरी करने के आदेश को पलट दिया।

छपरा में 23 अगस्त 1995 को दो लोगों – राजेंद्र राय और दरोगा राय – की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों ने विधानसभा चुनाव में सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं दिया था।

न्यायमूर्ति एस. कौल, अभय एस. ओका और विक्रम नाथ की विशेष पीठ ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए प्रभुनाथ सिंह को आईपीसी की धारा 302 (हत्‍या) के तहत दोषी करार दिया।

पीठ ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह राजद नेता को एक सितंबर को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश करें, जब उन्‍हें सजा सुनाई जाएगी।

आदेश में कहा गया कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि सिंह ने 1995 में छपरा में एक मतदान केंद्र के पास राजेंद्र राय और दरोगा राय की हत्या कर दी थी।

शीर्ष अदालत ने इस साल मार्च में सबूतों की कमी के आधार पर निचली अदालत द्वारा सिंह को बरी करने के फैसले को बरकरार रखने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 2012 में मृतक के भाई द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सिंह वर्तमान में एक अन्य हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

–आईएएनएस

एकेजे

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button