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गोधरा ट्रेन कांड के तीन दोषियों को जमानत देने से शीर्ष कोर्ट का इनकार, कहा- यह बहुत गंभीर घटना

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को विनियमित (रेग्यूलेट) करने के लिए दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना को अंतिम रूप देने के लिए आप सरकार को दिए गए समय को सोमवार को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया।राज्य सरकार की मांग पर बढ़ाई तारीख

दरअसल, दिल्ली सरकार ने समय बढ़ाने की मांग की थी, जिसे न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने स्वीकार कर लिया। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे में दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 पर अधिसूचना जारी करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।सुनवाई के दौरान, पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से मसौदा को अंतिम रूप देने में देरी का कारण पूछा। इस पर वकील ने बताया कि एक मजबूत मसौदे को तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ और समय लगेगा।

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