विधानसभा सत्र : जबरन धर्मांतरण के कानून में हुआ संशोधन, सजा को किया गया 2-7 साल

प्रदेश में चल रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन धर्मांतरण कानून में संशोधन किया गया है । धर्मांतरण कानून को और भी सशक्त बनाने के लिए इसकी सजा को 2 से लेकर 7 साल तक निर्धारित कर दिया गया है ।

हाल ही में कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने को लेकर फैसला लिया गया था । जिसपर अब पक्की मुहर लग गई है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा की इस कानून को उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण कानून से भी ज्यादा सख्त बनाया गया है । उन्होने कहा की अंतराष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण राज्य में धर्मांतरण एक बड़ा और गंभीर विषय है और कोई  भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार न हो इसके लिए इस कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाया गया है । सामूहिक धर्म परिवर्तन में सजा भी बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है ।

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