विधानसभा भर्ती घोटाला : बर्खास्त कर्मचारियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर लगाई रोक
उत्तराखंड विधानसभा भर्ती विवाद में स्पीकर ऋतु खंडूरी द्वारा बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उक्त कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोग लगाई गई थी।
उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को हाईकोर्ट की एकलपीठ के बहाल किए जाने के आदेश को चुनौती देने के लिए विधान सभा की ओर से विशेष अपील दायर की गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए डबल बैंच ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया। विधानसभा
अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।
गौरलतब है कि उत्तराखंड विधानसभा में नियम विरुद्ध नियुक्तियों का मामला सामने आने के बाद स्पीकर ऋतु खंडूरी ने जांच कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बीती 23 सितंबर को विधानसभा में बैकडोर से हुईं 250 भर्तियां रद्द करने के आदेश दिए थे।
इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुईं नियुक्तियां शामिल हैं।
स्पीकर के आदेश के खिलाफ बर्खास्त कर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्पीकर के नियुक्तियां रद्द करने के निर्णय पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी।