उत्तराखंड : UIDAI ने आधारकार्ड के नियमों में किया बदलाव,अब नहीं चलेगी फोटोकापी

उत्तराखंड : आधार कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है नया आधार कार्ड बनवाना है या पुराने को अपडेट कराना है तो अब आपको मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे। पहले यह काम महज पार्षद की मुहर और दस्तावेजों की फोटोकॉपी से हो जाता था। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने हाल ही में नियमों में बदलाव कर दिया है।

नया आधार कार्ड बनवाने और पुराने को अपडेट कराने के लिए आवेदक को नाम, पता और जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। तीनों श्रेणी के लिए यूआईडीएआई ने मान्य दस्तावेजों की नई सूची जारी की है।

पते के लिए मान्य दस्तावेज

भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा का पहचानपत्र, पेंशनर फोटो आईडी, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, सरकारी मेडिक्लेम कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, एसटी, एससी, ओबीसी प्रमाणपत्र, मान्यता प्राप्त बाेर्ड और यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट आदि।

विधायक, सांसद, पार्षद, तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के राजपत्रित अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रमुख या सचिव द्वारा सत्यापित यूआईडीएआई स्टैंडर्ड फार्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाको के राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित फार्म भी पहचान के रूप में मान्य होगा।

अनाथ बच्चों के लिए
अनाथ बच्चों के नाम और पते के लिए आधार पंजीकरण फार्म को पंजीकृत अनाथालय के अधीक्षक या मान्यता प्राप्त एनजीओ के अधिकारी सत्यापित कर सकते हैं।

आधार सेवा केंद्र जीएमएस रोड के ऑपरेशन मैनेजर दिग्विजय चौधरी ने बताया कि नया आधार कार्ड बनवाने या पुराने को अपडेट कराने के लिए अब दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदकों को मूल दस्तावेज आधार सेवा केंद्र लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों को वहां स्कैन किया जाएगा। यह नियम दस्तावेजों में होने वाले फर्जीवाड़े को देखते हुए लिया गया है। बच्चों के आधार कार्ड में पहले नाम में बदलाव स्कूल आईडी कार्ड के जरिये हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा।

कुछ अहम नियम

  • 0 से 18 साल तक के आवेदकों के आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
  •  पहचान के सुबूत के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और फोटो होना चाहिए।
  •  पते के सुबूत के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और पता होना चाहिए।

यदि पहचान और पते के लिए एक ही दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर आवेदक का नाम, पता, फोटो होना चाहिए।

– आधार कार्ड के लिए प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक के नाम से ही होने चाहिए। परिजनों के नाम से जारी दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।

– आवेदक के पास पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर परिवार के मुखिया के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए परिवार के मुखिया से संबंध साबित करता दस्तावेज होना चाहिए।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button