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उत्तराखंड: दंगाईयों से होगा अब हिसाब, बनेगा यह कानून

राज्यपाल की मंजूरी के बाद जल्द ही प्रदेश में कानून लागू होगा। जिसमें हिंसा में सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर अब शिकंजा कसेगा।

उत्तराखंड में अब किसी भी हिंसा में सरकारी और निजी संपत्ति को नुक्सान पहुंचा तो उसकी भरपाई अब उपद्रवियों (Rioters) से होगी। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब जल्द ही नियमावाली बनते ही इस कानून को लागू कर दिया जाएगा।

बीते दिनों ही उत्तराखंड (Uttarakhnad Government) की धामी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद इस अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसे 15 मार्च शुक्रवार को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 को मंजूरी दी थी, जिसमें विरोध प्रदर्शन और दंगे जैसी घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसकी वसूली किए जाने का प्रावधान है।

बीती आठ फरवरी को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़े जाने के बाद काफी हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद वहां पर उपद्रवियों (Rioters) ने कई सरकारी और निजी वाहनों में आग लगा, जिला प्रशासन, पुलिस और हल्द्वानी नगर की करीब चार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था।

ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार (Uttarakhnad Government) का दावा है कि आने वाले समय में कोई भी दंगाई किसी की भी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए अब तक का सबसे कठोर कानून बनाया गया है।

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