उत्तराखंड: अब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग, आदेश जारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानून की बैठक में बाहरी लोगों पर प्रदेश की कृषि भूमि की खरीद पर रोक के फैसले को लेकर आदेश जारी कर दिए है।
उत्तराखंड में लगातार भू-कानून की बढ़ती मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्य्क्षता में हुई बैठक में यह बात सामने आयी थी कि बड़ी संख्या में बाहरी लोग प्रदेश की कृषि भूमि खरीद रहे है। ऐसे में अब सीएम धामी ने बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीद पर रोक लगा दी ह, जिसके आदेश सचिव राजस्व सचिन कुर्वे ने जारी कर दिए है।
जारी हुए आदेश में दर्शाया गया है कि अब राज्य में भू-कानून की प्रारूप समिति काम कर रही है, इसलिए उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 ), (अनुकूल एवं उपांतरण आदेश 2001) संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 154 के अंतर्गत कृषि या औद्योगिक के लिए खरीदी जाने वाली भूमि की अनुमति पर रोक लगाई जाती है।
कुछ समय से शहर के आस पास वाले कृषि क्षेत्र तेज़ी से बिक गए है। जिन भी बाहरी व्यक्तियों को यह जमीनें उपलब्ध कराई थी वह प्लांटिग से लेकर अन्य काम कर रहे है। बात करे पहाड़ों की तो सबसे ज्यादा कृषि भूमि वहां खरीदी गई है और पर्यटन की संभावनाएं देखते हुए वहां रिसोर्ट बना दिए गए है। अब प्रदेश में कोई बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि न खरीद सके इसके लिए आदेश जारी कर इन मामलों पर रोक लगा दी गयी है। अब आगामी आदेश तक डीएम जमीनों की खरीद की अनुमति नहीं दे सकेंगे।