महिला आरक्षण : अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार, राज्यपाल की मंजूरी के बाद होगा लागू

उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही अध्यादेश के ड्राफ्ट को विधायी विभाग को भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिनते के बाद उत्तराखंड मूल की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानून बन जाएगा।
उत्तराखंड में महिलाओं को मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी बहाली के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। क्षैतिज आरक्षण बहाल कराने के लिए कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में अध्यादेश पर सहमति बनी थी। अध्यादेश की तैयारियों के बीच राज्य सरकार नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है।

उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा भी इन दिनों जोरों पर है। ऐसे में धामी सरकार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बहाल कराने को लेकर भी एक्टिव मोड में आ गई है।

प्रदेश के कार्मिक एवं सतर्कता सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि इस संबंध में न्याय विभाग से विचार-विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षैतिज आरक्षण के समर्थन में ठोस विधिक आधार तैयार करने के बाद न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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