सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्‍टे

महिलाओं के हित में दिए गए फैसले का स्वागत करते हैं: मुख्‍यमंत्री
देहरादून। स्थानीय महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर रोक संबंधी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। इसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है।
मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

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