पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है । कुछ समय पहले भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे । इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है ।
पूर्व सीएम रावत ने कहा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेरे खिलाफ साजिश रचने वालों के मुंह पर तमाचा लगा है । उन्होने अपने सुप्रीम कोर्ट और अपने अधिवक्ता का धन्यवाद देते हुए कहा की जिन लोगों ने मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई मैं अपने अधिवक्ताओं की राय लेकर उनके साथ क्या करना है इसका फैसला करूंगा ।
हाईकोर्ट ने 27 अक्तूबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद प्रदेशभर में विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और इस्तीफे की भी मांग की थी । हाईकोर्ट के फैसले को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था । बीते साल 29 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने हाइकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी । इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है ।