SBI ने Electoral Bond की सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी
SBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया अब नहीं है कोई अन्य अज्ञात जानकारी
भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए गुरुवार को चुनाव आयोग को Electoral Bond का पूरा विवरण सौंप दिया। शीर्ष अदालत ने 18 मार्च को SBI से उसके पास मौजूद Electoral Bond के सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने को कहा था। जिसमें बांड खरीदने वाले का नाम, मूल्यवर्ग और बांड की विशिष्ट संख्या, उस पार्टी का नाम जिसको बांड मिला, बांड के अंतिम चार अंक राजनीतिक दलों के बैंक खाते की संख्या, मूल्यवर्ग और इनकैश बांडों की संख्या शामिल था।
इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक ने खरीदारों और पार्टियों को प्राप्त राशि और फंड का विवरण अलग-अलग जमा किया था।
SBI ने सुप्रीम कोर्ट को जमा किये गए हलफनामे में कहा था “राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खाते नंबर और केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) से समझौता हो सकता है। इसी तरह, सुरक्षा कारणों से खरीददारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं।”
बैंक के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब उसके पास केवाईसी विवरण और पूर्ण खाता संख्या के अलावा चुनावी बांड के संबंध में कोई और अज्ञात जानकारी नहीं है। यूनिक अल्फान्यूमेरिक संख्याएँ बांड की पहचान करने में मदद करती हैं और यह किस पार्टी को गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संख्या को रोककर, SBI ने 11 मार्च के शीर्ष अदालत के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया है जिसमें SBI को चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा गया था।