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रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला जज को निलंबित करने के आदेश किये जारी

रुद्रप्रयाग के जिला जज पर उनके रजिस्ट्रार विजिलेंस रहते हुए उनके अधीन काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर उत्पीड़न करने का आरोप लगा था।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायधीश अनुज कुमार संगल पर कार्रवाही करते हुए उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए है। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रहते उनके अधीन काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर उत्पीड़न किया था। उत्पीड़न से त्रस्त होकर कर्मचारी ने ज़हर का सेवन कर लिया था।

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी की ओर से निलंबन आदेश जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि अनुज कुमार संगल के खिलाफ कुछ आरोपों पर अनुशासनात्मक जांच पर विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के तहत जांच शुरू की जाएगी और इसके लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया गया है।

यह है आरोप

अनुज कुमार संगल जब रजिस्ट्रार के रूप में तैनात थे तो उन्होंने अपने यहां तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ दुर्रव्यवहार किया साथ ही गाली-गलौच दे कर उसे काम से निकालने की भी धमकी दी। कर्मचारी को नियमित रूप से डांट-फटकार कर सुबह आठ से रात 10 बजे तक और उससे भी अधिक समय तक डयूटी पर परेशान किया गया था। जिससे तंग आकर उसने उनके आवास के सामने ही जहर का सेवन कर लिया।

हाईकोर्ट ने करी सख्त टिप्पणी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पण्ी करते हुए कहा कि किसी भी अधीनस्थ को परेशान करना और सेवा से हटाने की धमकी देना एक न्यायिक अधिकारी के लिए अमानवीय आचरण और अशोभनीय हैं। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मी द्वारा जहर खाने के पूरे मामले को मुख्य न्यायधीश से छिपाने का प्रयास भी किया गया है।

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