सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबन्ध आदेशों की समीक्षा
उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबन्ध आदेशों की समीक्षा के सम्बन्ध आयुक्त गढवाल मण्डल सुशील कुमार ने अपने शिविर कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से गढवाल मण्डल के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबन्धत और कूड़ा निस्तारण वं सेग्रिगेशन के लिए प्रभावी रणनाति के तहत् कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
आयुक्त गढवाल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र, राज्य कर संग्रह, विभागों के साथ समन्वय बैठक के करने व अपने क्षेत्र में निर्माता, आयातक एवं कम्पनी के स्वामियों को निर्देशित करें कि उनके उत्पादों के साथ यहां जो प्लास्टिक आ रहा है उसे एकत्रित कर वापस ले जाएं, ऐसा न किये जाने की दशा में माननीय न्यायालय के आदेशों वर्णित प्राविधानों के अनरूप कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। साथ ही नियमो का पालन साथ ही नियमों का परिपालन न करने वाले औद्योगिक स्थानों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य कर संग्रह एवं जिला उद्योग केन्द्र की टीमें बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया माननीय न्यायालय के आदेशों का परिपालन न होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारीयो को जवाब देना होगा । उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध छापेमारी अभियान के साथ जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए।