अंकिता मर्डर केस में पटवारी निलंबित, आदेश जारी
उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। शासन ने मामले में सख्ती करना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शासन ने अब पूर्व पटवारी वैभव प्रताप को निलंबित कर दिया है। जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में मामले में उनकी लापरवाही बताई गई है। आदेश में लिखा है कि अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशीन न होना एवं उनके निवर्हन में लापरवाही बरतने के कारण राजस्व उप निरीक्षक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी हैं ।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला तहसील यमकेश्वर अन्तर्गत स्थित वनन्तरा रिजोर्ट में अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड से स्थानीय ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों में अत्यधिक रोष उत्पन्न है । उक्त घटना काण्ड में राजस्व पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी , जिसके उपरान्त प्रकरण नियमित पुलिस को विवेचना हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया , किन्तु आम जनमानस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में देरी व अंकिता भण्डारी के पिता के प्रार्थना पत्र पर FIR दर्ज न करने पर अत्यधिक रोष प्रकट किया जा रहा है।
प्रकरण में प्रथम दृष्टया जांच करने पर पता चलता है कि ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला , पट्टी उदयपुर पल्ला -2 तहसील यमकेश्वर के राजस्व उप निरीक्षक वैभव प्रताप सिंह हैं । वैभव प्रताप सिंह दिनांक 20.09.2022 से 23.09.2022 तक चार दिनों का आकस्मिक अवकाश अपने पिताजी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुये स्वीकृत कराकर अवकाश पर चले गये । जबकि अंकिता भण्डारी दिनांक 18.09.2022 से ही लापता हो गयी थी तथा दिनांक 19.09.2022 को उनकी लापता होने के सम्बन्ध में सूचना वैभव प्रताप सिंह को प्राप्त हो गयी थी तथा उनके द्वारा अंकिता भण्डारी के पिता से दूरभाष पर वार्ता कर इस घटना की जानकारी उनको भी दी गयी ।बताया जा रहा है कि वैभव प्रताप सिंह द्वारा दूरभाष पर बताया गया है , किन्तु उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी और न ही इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना अपने किसी भी उच्चाधिकारी को दी गयी। आदेश में लिखा है कि अवकाश पर जाने से पूर्व उनको अंकिता भण्डारी की गुमशुदा होने के सम्बन्ध में जानकारी उच्चाधिकारियों को दी जानी चाहिये थी जिससे कि प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही की जा सकती । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही की गयी है। बताया जा रहा है कि निलम्बन की अवधि में वैभव प्रताप सिंह , राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर पल्ला – 2 तहसील यमकेश्वर जनपद गढ़वाल को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर अथवा अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर देय होगी , तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे वेतन अवकाश वेतन पर देय होगा।