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राष्ट्रपति मुर्मू को पेश हुई “एक राष्ट्र एक चुनाव” समिति की रिपोर्ट

एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति ने लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव की सिफारिश की। समकालिकरण के लिए संविधान में संशोधन की कही बात।

केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति (HLC) ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो चरणों वाली रणनीति का प्रस्ताव रखा है।

पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकालों को समकालिक करने की बात कही गई है। रिपोर्ट में संविधान में एक नया अनुच्छेद (अनुच्छेद 82ए) जोड़ने की सिफारिश की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित तिथि के बाद चुने गए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के साथ समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब प्रभावी रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराना होगा।

दूसरा चरण स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) पर केंद्रित है। समिति ने एक नया अनुच्छेद (अनुच्छेद 324ए) प्रस्तावित किया है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ-साथ पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। हालांकि, ये स्थानीय निकाय चुनाव राष्ट्रीय चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराए जा सकते हैं।

अगर कभी कोई त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभा या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति उजागर होती है तो उस से निपटने के लिए, रिपोर्ट में केवल शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश की गई है, पूरे पांच साल के लिए नहीं। उदहारण के तौर पर यदि कोई सरकार 2 साल चलने के बाद गिर जाती है तो बाकि के 3 साल के लिए ही चुनाव कराया जाएगा।

हालांकि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के समकालिकरण के लिए राज्य की मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन स्थानीय निकायों से संबंधित संशोधनों के लिए राज्य के मंज़ूरी की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि “एक राष्ट्र, एक चुनाव” प्राप्त करने से विभिन्न हितधारकों पर बोझ कम होगा और अधिक केंद्रित शासन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा।

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