Odisha Election: भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा विधानसभा(Odisha elections) चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने राज्य से अपने 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने राउरकेला से कोयला घोटाले में दोषी करार दिलीप राय को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी है। वहीं पार्टी ने अन्य स्थानों से भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है।
- पटना से अखिल चंद्र नायक
- सरस्काना (अजजा) से भादव हंसदा
- रायरंगपुर (अजजा) से जोलेन बारदा
- बंग्रिपोसी (अजजा) से संजली मुर्मू
- करंजिया (अजजा) से श्री पद्मचरण हाइबरू
- झरीगाम (अजजा) से नरसिंह भात्रा
बाकी अन्य नामों में दाबुगाम (अजजा) से सोमनाथ पुजारी, राजनगर से ललित बेहेरा, बालिकुडा-एरसामा से सत्य सारथी मोहंती, जगतसिंहपुर से अमरेन्द्र दास, काकटपुर (अजा) से बैधर मल्लिक, रानपुर से सुरमा पाढ़ी, सनाखेमुंडी से उत्तम कुमार पाणिग्रही, मोहना (अजजा) से प्रशांत मल्लिक, रायगडा (अजजा) से बसंता कुमार उलाका, बिस्सम कटक (अजजा) से जगन्नाथ नुन्दुका, पोट्टांगी से चैतन्य नंदिबाली और चित्रकौंडा से डम्बरू सीसा को टिकट दिया गया है।
BJP releases its list of 21 candidates for the Odisha Assembly elections pic.twitter.com/ZbHczZINaQ
— ANI (@ANI) April 16, 2024
Also Read: World War 3: ये तीन महादेश करेंगे विश्व युद्ध शुरू, हो जाएं सावधान
कोयला घोटाले में दोषी करार दिलीप राय को मिली टिकट
भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा के राउरकेला से कोयला घोटाले में दोषी करार दिलीप राय को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी है। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप राय को कोल ब्लॉक आवंटन केस में दोषी करार कर दिया गया था। साथ ही तीन साल की सजा भी सुनाई गई थी। आगामी ओडिशा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिलीप राय ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव लड़ने की अपनी मंशा को जाहिर करते हुए याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिलीप द्वारा दाखिल याचिका को मानते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद अब दिलीप राय चुनाव लड़ सकेंगे।
Also Read: Mallika Sherawat को जब Emraan Hashmi ने कहा था “Bad Kisser”
क्या है कोयला घोटाला मामला?
दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 1999 में झारखंड के ब्रह्मडीहा कोयला ब्लॉक को बोकारो स्थित एक कंपनी को अवैध तरह से आवंटन किया था। जिसमें दिलीप राय को उनकी भूमिका के लिए दोषी पाया गया था। इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल जेल की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा ये केस साल 1999 में सामने आया था। जिसके बाद साल 2020 में ट्रायल कोर्ट ने दिलीप राय को तीन साल जेल की सजा सुनाते हुए उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने दिलीप राय की दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही उनकी तीन साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया गया।