घोटालों और धोखाधड़ी से निपटने के 1 दिसम्बर से लागू होंगे नए सिम कार्ड नियम, जानिए
बढ़ते घोटाले के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने 1 दिसंबर, 2023 से भारत में सिम कार्ड खरीदने और बेचने के लिए नए नियम लागू करने का एलान किया है । इन नियमों का उद्देश्य सिम कार्ड की सुरक्षा बढ़ाना और उनको धोखाधड़ी गतिविधियों के दुरुपयोग से रोकना है।
नकली सिम से जुड़े घोटालों और धोखाधड़ी से निपटने के लिए देश में 1 दिसंबर, 2023 से नए सिम कार्ड नियम लागू किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग (DoT) , भारत सरकार ने इस बारे में जानकारी जारी की है । ये नियम सिम कार्ड विक्रेताओं और सिम कार्ड खरीदने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।
नए नियमों के तहत मुख्य परिवर्तन
सिम डीलर सत्यापन: सभी सिम कार्ड डीलरों को अनिवार्य सत्यापन करवाना होगा और बेचे गए प्रत्येक सिम कार्ड को पंजीकृत करना होगा। डीलरों का पुलिस सत्यापन कराने की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटरों की होगी। इसका पालन न करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह: मौजूदा नंबरों के लिए सिम कार्ड खरीदने वाले ग्राहकों को अपना आधार और जनसांख्यिकीय डेटा (Demographic Data) देना होगा ।
थोक में सिम कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध: थोक में सिम कार्ड जारी करना प्रतिबंधित है। व्यक्ति केवल व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से थोक में सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। नियमित ग्राहक अपनी एक आईडी का उपयोग करके अधिक से अधिक नौ सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
सिम कार्ड निष्क्रियकरण नियम: निष्क्रिय सिम कार्ड नंबर (Deactivated SIM Card) 90 दिन की अवधि के बाद ही पुन: उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे।
जुर्माना: 30 नवंबर, 2023 तक पंजीकृत नहीं होने वाले सिम बेचने वाले विक्रेताओं को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
ये नए नियम सिम कार्ड सुरक्षा को मजबूत करने और धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सिम कार्ड खरीदते समय सटीक जानकारी प्रदान करें और सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें।