उत्तराखंडदेहरादून

शराब नीति के खिलाफ महानगर महिला कांग्रेस ने फुका राज्य सरकार का पुतला

उत्तराखंड सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति के तहत घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस दिए जाने को लेकर देहरादून महानगर महिला कांग्रेस कमेटी ने आज मंगलवार को देहरादून के एस्लेहाल चौक पर सरकार का पुतला दहन किया ।

देहरादून महानगर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष उर्मिला थापा के नेतृत्व में उत्तराखंड काँग्रेस की महिलाओ ने आज मंगलवार को राज्य सरकार की शराब नीति के खिलाफ राजधानी देहरादून के एस्लेहाल चौक पर सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर बोलते हुए देहरादून महानगर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष उर्मिला थापा ने शराब नीति को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशान साधा । उन्होंने कहा की सरकार युवाओ को रोज़गार देने की बजाय उनको शराब का लाइसेंस देकर बेसुध करना चाहती है । उन्होंने कहा की सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब है और राज्य के युवाओ के भविष्य की कोई चिंता नहीं है ।

गौरतलब हो की कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 लागू की गई है । उत्तराखंड सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति के तहत घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान दिया गया है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। कोई भी व्यक्ति जो पिछले पांच वर्षों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहा है, वह डीएम कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

डीएम कार्यालय की ओर से 12 हजार रुपये के वार्षिक शुल्क पर होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद लाइसेंसधारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रखने का हकदार होगा। लाइसेंसधारक घरों में 50 लीटर तक शराब रख सकते हैं।

बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए करना होगा। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अधिसूचित ड्राई डे पर बार को बंद रखना होगा। लाइसेंसधारक को इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में न जाए , जहां बार स्थापित है।

इस नीति के तहत देहरादून के एक आवेदक को मिनी बार का लाइसेंस जारी भी कर दिया गया है। देहरादून के एक व्यक्ति ने मिनी बार के लिए लाइसेंस मांगा था। 4 अक्टूबर यानी पिछले बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर यह लाइसेंस जारी किया गया है।

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