देहरादून: पंजाब में अगस्त से नए ट्रैफिक नियम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से ओवरस्पीड और ड्रंकन ड्राइव पर शिकंजा कसने के लिए 203 एल्कोमीटर व उससे संबंधित 350 किट के अलावा 66 स्पीडो मीटर खरीदे जाएंगे।
पंजाब सरकार के यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाने के फैसले पर राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने एतराज जताया है।
उन्होंने कहा कि वे यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर जुर्माने की राशि दोगुनी किए जाने हक में नहीं हैं। सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, उन्हें मौका मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि जितने का जुर्माना होता है उतने का तो वाहन ही होता है, इसलिए लोगों को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वाहन चालक का लाइसेंस जब्त करने की प्रक्रिया सही है लेकिन जुर्माना की भारी भरकम राशि उचित नहीं है। इससे आम आदमी परेशान हो जाएगा। लोगों को जुर्माने की राशि को चुकाने के लिए कर्ज तक लेना पड़ सकता है। यह उचित नहीं होगा।
जाने क्या है नये नियम
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार पांच हजार और दूसरी बार 10 हजार जुर्माना, साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड।
ओवर स्पीड गाड़ी चलाने पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 2000 जुर्माना लेकिन दोनों बार 3-3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड।
ट्रैफिक सिग्नल जंप करने पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 2000 जुर्माना, साथ ही 3- 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड।
ड्राइविंग करते हुए मोबाइल के इस्तेमाल पर पहली बार 5000 और दूसरी बार 10000 जुर्माना, साथ ही तीन-तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड।
दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर पहली बार जुर्माना 1000 और दूसरी बार जुर्माना 2000 रुपये।