सौर ऊर्जा नीति 2022 का ड्राफ्ट जारी : 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को देना होगा रोजगार

धामी सरकार ने प्रदेश में नई सोलर पॉलिसी लागू करने के लिए सौर ऊर्जा नीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि प्रदेश में सोलर प्रोजक्ट लगाने वालों को अनिवार्य रूप से 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा।

सरकार ने आम लोगों से भी नई सोलर पालिसी को लेकर सुझाव मांगे हैं। इसके लिए मेल आईडी cpo.uredahq@gmail.com और spv.uredahq@gmail.com जारी की गई है, जिन पर लोग 17 दिसंबर तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।

इसके अलावा डाक द्वारा भी निदेशक, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा, इंडस्ट्रियल एरिया, पटेलनगर, देहरादून के पते पर सुझाव भेजे जा सकते हैं।

सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अथवा कंपनी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा।

इसके साथ ही 25 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वालों को राहत देने की भी बात ड्राफ्ट में कही गई है।

ड्राफ्ट में कहा गया है कि 25 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा प्लांट के आवंटन के लिए ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर स्कीनिंग कमेटी (स्टेट लेवल स्क्रीनिंग एंड इंपावर्ड कमेटी) बनाई जाएगी।

इसके अलावा किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय स्टेट लेवल एनर्जी कमेटी (एसएलईसी) बनाई जाएगी। भूमि संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय उत्तराखंड सोलर पावर लैंड अलॉटमेंट कमेटी बनाई जाएगी चार सदस्य होंगे।
पॉलिसी में यह प्रावधान है कि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा सौर ऊर्जा का एक ग्रीन टैरिफ प्रस्ताव तैयार कर नियामक आयोग को भेजा जाएगा जिसके आधार पर आयोग उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन टैरिफ चुनने का विकल्प दे सकता है।

ड्राफ्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा एक सोलर पॉलिसी सेल की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत सिंगल विंडो के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट को पास किया जाएगा। इसके आवेदन के लिए 10 हजार रुपये प्रति मेगावाट के हिसाब से शुल्क देना होगा।

उरेडा को लैंडबैंक बनाने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके तहत ऐसी सभी सरकारी भूमि और भवनों की सूची बनानी होगी, जहां सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लग सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी निजी भूमि भी चिन्ह्ति करनी होगी, जहां कोई व्यक्ति, कंपनी लीज पर प्रोजेक्ट लगा सके।

नई सोलर पालिसे के तहत प्रोजक्ट लगाने के लिए जमीन खरीदने, लीज डीड पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह निजी कृषि भूमि पर सोलर प्लांट लगाने पर लैंड यूज बदलने की फीस पर भी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन और लीज के कागजों में कोर्ट फीस पूरी तरह से माफ होगी। इसके अलावा सौर ऊर्जा वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन सरकारी भूमि पर लगाने वाले व्यक्तियों को लीज मूल्य में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

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