
Delhi CM Arvind Kejriwal: आज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले को लेकर व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी गई है। साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 29 फरवरी को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। तब तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने राहत दे दी है।
इस मामले में हुआ था मानहानि का केस दर्ज
मुख्यमंत्री केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal) ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की यूट्यूब वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दोबारा ट्वीट किया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। सीएम केजरीवाल को इसी मामले को लेकर व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है। अब राउज ऐवन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी। अरविंद केजरीवाल के वकील ने बजट का हवाला देते कोर्ट की पेशी से छूट मांगी थी। अब 29 फरवरी तक केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिल गई है।
बजट सेशन शुरू होने का दिया हवाला
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने दिल्ली के बजट सेशन का हवाला दिया है। जिसकी वजह से सीएम केजरीवाल व्यस्त रहेंगे। इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जानी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि मानहानि वीडियो को रीट्वीट करना मानहानि के समान है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि सीएम केजरीवाल के फॉलोअर्स बड़ी संख्या में हैं और वे वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के परिणामों को समझते हैं।