शहर के बीचों बीच के क्षेत्र में घंटाघर और परेड ग्राउंड में यातायात की व्यवस्था को व्यवस्थित करने हेतु परिवहन विभाग ने एक नया प्लान बनाया है जिसके तहत अब इन क्षेत्रों के आस-पास दो किमी क्षेत्र में बिना जीपीएस वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया है। अब केवल जीपीएस से लैस वाले सार्वजनिक वाहन ही इन रूटों पर चलेंगे। घंटाघर की परिधि में जीपीएस की शर्त के बाद अब सिटी बस, निजी बस, टैक्सी, आटो, विक्रम, मैक्सी आदि का संचालन केवल उसी सूरत में होगा, जब वाहन पर जीपीएस लगा होगा।
घंटाघर से दिलाराम चौक, सर्वे चौक, बिंदाल पुल, आराघर चौक व सहारनपुर चौक तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र व पार्किंग, स्टॉपेज और निर्धारित ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर चालकों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जीपीएस की मदद से अब हर वाहन के संचालन पर परिवहन विभाग की नज़र रहेगी जिससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वाहन का संचालन परमिट की शर्तों के अनुसार हो रहा है या नहीं।
हरिद्वार में देवपुरा अग्रसेन चौक-ऋषिकुल-शंकराचार्य चौक-चंडीपुल-श्यामपुर कांगड़ी-गैंडीखाता-लालढांग मार्ग पर मिनी बसों के परमिट दिए जाएंगे। देहरादून में प्रेमनगर-बडोवाला-शिमला बाईपास-आइएसबीटी मार्ग पर मिनी बसों के 11 परमिट दिए जाएंगे। देहरादून के रायपुर-बालावाला में नौ नए मार्गों पर कलस्टर के हिसाब से बसों के संचालन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
नियमों के विरुद्ध काम करने वाले, 19 नए मार्गो पर स्टेज कैरिज के परमिट जारी करने और रायपुर बालावाला क्षेत्र में सार्वजनिक वाहनों की सेवा उपलब्ध करने के लिए नौ नए मार्गो का क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक के कुछ निर्णय गुरुवार को राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद सार्वजनिक कर दिए गए। प्राधिकरण के सचिव/आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने इस संबंध में बताया कि यातायात सुधार को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं।