Crime News: पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर किया दुष्कर्म
Crime News: अश्लील फोटो वायरल करने की देता था धमकी; केस दर्ज
Crime News: नैनीताल। मुरादाबाद के एक युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए रामनगर की विवाहित महिला से दोस्ती की। आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म कर उसकी अश्लील फोटो खींच ली। महिला ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने इंकार कर दिया और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Crime News: महिला ने कोतवाली में तहरीर दी
एसएसआई प्रथम मो. युनूस ने बताया कि महिला ने कोतवाली में तहरीर दी है। उसने बताया उसकी एक साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए अब्दुल समद निवासी पीर का बाजार गली नंबर दो करूला मुरादाबाद से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और आरोपी युवक उससे मिलने रामनगर आता रहा।
Crime News: आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया
महिला के अनुसार आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसी दौरान उसकी अश्लील फोटो मोबाइल से खींच ली। जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया। आरोपी ने महिला से अश्लील फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी।
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कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पिथौरागढ़ में 16 साल की नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मामले के अनुसार, गंगोलीहाट थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मार्च 2023 में 16 साल की नाबालिग भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। नाबालिग जब पेट दर्द की शिकायत पर अपनी मां के साथ जांच के लिए बेड़ीनाग अस्पताल गई तो उसके गर्भवती होने का पता चला। नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंगोलीहाट थाने में आईपीसी की धारा 323, 506, 376 (2) पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकरराज के न्यायालय में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने दोष सिद्ध करार देते हुए दया किशन को सजा सुनाई। यदि दोष सिद्ध जुर्माने की राशि देता है तो उसमें से 55 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के लिए रूप में दिए जाएंगे।
Crime News: किस धारा में कितनी सजा
- धारा 376 (2) (आई) (एन) (3) के लिए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। दोष सिद्ध की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
- धारा 506 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
- आईपीसी की धारा 323 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।