मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मृतक आश्रित कार्मिक को बड़ी राहत दी है

उत्तराखंड : पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मृतक आश्रित कार्मिक को बड़ी राहत दी है अब इन कर्मचारियों को दुर्गम में पहली तैनाती से मिली छूट, इन्हें भी अनिवार्य तबादले से मिली राहत, मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को तबादला एक्ट की धारा 18(1) से छूट प्रदान की गई है।अब तैनाती आदेश से पूर्व मृतक आश्रित से पांच स्थानों के विकल्प मांगे जाएंगे और यथासंभव इनमें से किसी एक स्थान पर उसे तैनाती दी जाएगी।

मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मचारी को पहली तैनाती दुर्गम में नहीं दी जाएगी। शासन ने तबादला अधिनियम में यह छूट प्रदान की है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तबादला सत्र 2022-23 के लिए यह निर्णय लिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सरन नेगी,दुनिया को अलविदा कह गए

बता दें कि तबादला अधिनियम की धारा 27 के तहत गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ये दोनों छूट प्रदान करने की सिफारिश की थी। अब इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिया है।इस के मुताबिक मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को तबादला एक्ट की धारा 18(1) से छूट प्रदान की गई है।

यह भी पढ़ें 👉 ऋषिकेश AIIMS 26 वर्षीय नर्सिंग अधिकारी ने की खुदकुशी

अब तैनाती आदेश से पूर्व मृतक आश्रित से पांच स्थानों के विकल्प मांगे जाएंगे और यथासंभव इनमें से किसी एक स्थान पर उसे तैनाती दी जाएगी। इसी तरह विधवा या विधुर कर्मचारी को भी उनके द्वारा दिए गए पांच विकल्पों में से किसी एक स्थान पर तैनाती मिलेगी।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button