कैबिनेट ने 1,164 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1,164.53 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित किया ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना 2017 (IDS) के लिए 1,164.53 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंड के आवंटन को मंजूरी दी।
IDS 2017 को सरकार द्वारा 2018 में 131.90 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। यह योजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निवेश के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
इस योजना के लिए रुपये की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी । केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि IDS को 2028-29 तक अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए 1,164.53 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से राज्य को आवंटित अतिरिक्त धन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास योजना-2017 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए ₹1164.53 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास…
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 6, 2023
यह महत्वपूर्ण निर्णय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा रखे गए एक प्रस्ताव पर आधारित था। अतिरिक्त धनराशि इन दोनों राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की सुविधा के लिए निर्धारित की गई है, जिनमें शामिल हैं:
सेंट्रल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव फॉर एक्सेस टू क्रेडिट (CCIIAC): हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कहीं भी स्थित नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को मशीनरी में निवेश की आवश्यकता के लिए सेंट्रल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव फॉर एक्सेस टू क्रेडिट (CCIIAC) का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसमें मशीनरी में निवेश का 30% और एक्सेस टू क्रेडिट की अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपये होगी ।
सेंट्रल कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस इंसेंटिव (CCII): यह स्कीम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कहीं भी स्थित सभी नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू होगी । इस स्कीम के तहत वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए भवन, संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त निधि का उपयोग 2028-29 तक योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस योजना से 774 पंजीकृत इकाइयों के माध्यम से लगभग 48,607 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।