बड़ी खबर : 30 फीसदी महिला आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी
प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है।
धामी सरकार ने पिछले साल 30 नवंबर 2022 को विधानसभा सत्र के दौरान इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलना राज्य सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया गया है।
राज्य बनने के बाद 18 जुलाई 2001 को तत्कालीन अंतरिम सरकार ने राज्य की महिलाओं को नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण का शासनादेश जारी किया। उसके बाद पहली निर्वाचित सरकार ने 24 जुलाई 2006 को इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया था।
बीते साल, 26 अगस्त को नैनीताल हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।
4 नवंबर 2022 को सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद 29 नवंबर 2022 को सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक पेश किया। अगले दिन 30 नवंबर को विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया।