अपराधउत्तराखंड

अंकिता हत्याकांड: मुख्य आरोपी पुलकित की जमानत याचिका ख़ारिज

अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपित पर लगे सभी अपराधों को गंभीर बताते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह अपराध काफी संगीन है। सभी सबूत और गवाहों के मद्देनज़र यह बात स्पष्ट हुई है कि सभी आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे। फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। मृतिका की वट्सअप चैट से भी यह बात साफ़ है की उस पर बार बार वीआईपी सेवा देने के लिए दवाब बनाया जा रहा था।

क्या बोले परिजन:

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मृतिका अंकिता के परिजनों की ओर से रिसोर्ट के CCTV कैमरो को बंद करने और डीवीआर से भी छेड़खानी का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपितों ने सबूतों को छिपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की।

यह था मामला:

पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी (19) वनंत्रा रिसोर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। कई दिनों से लापता रही अंकिता की हत्या का आरोप रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर लगा। पुलिस जांच और फॉरेंसिक जांच के आधार में पता चला कि उन्होंने चीला बैराज में धक्का देकर उसको मारा था। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तब से आरोपित जेल में बंद है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button