Gyanvapi Mosque Controversy : हिंदू पक्ष की पूजा और नमाज़ पर यथास्थिति का आदेश
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही पूजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में।
वाराणसी की Gyanvapi Mosque Controversy पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। शीर्ष अदालत ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही पूजा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। साथ ही, मस्जिद परिसर के अंदर ही दोनों पक्षों – हिंदू और मुस्लिम – द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्यों को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ का संतुलित फैसला
जिला अदालत और उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद से मुस्लिम समुदाय मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, वहीं हिंदू श्रद्धालुओं की पूजा सिर्फ तहखाने (सेलर) तक ही सीमित है। फिलहाल यथास्थिति बनाए रखना दोनों समुदायों को धार्मिक पूजा-अनुष्ठान करने की अनुमति देने का सबसे उपयुक्त तरीका प्रतीत हुआ।
पीठ ने अपने आदेश में कहा
“यह ध्यान में रखते हुए कि जिला अदालत और उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज पढ़ी जा रही है और हिंदू भक्तों द्वारा पूजा तहखाने तक ही सीमित है, इसलिए उपरोक्त शर्तों में दोनों समुदायों को धार्मिक पूजा करने की अनुमति देने के लिए यथास्थिति बनाए रखना उचित होगा।”
तहखाने तक ही सीमित है हिंदू पक्ष की पूजा
आदेश में स्पष्ट किया गया कि तहखाने का प्रवेश द्वार दक्षिणी तरफ से है, जबकि मस्जिद तक पहुंच उत्तरी तरफ से है। इससे यह स्पष्ट होता है कि फिलहाल दोनों पक्षों की धार्मिक गतिविधियों में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है।
अगली सुनवाई जुलाई में
जिला अदालत के फैसले में भी हिंदू श्रद्धालुओं को मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया था। उसी फैसले को चुनौती देते हुए ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। Gyanvapi Mosque Controversy की अगली सुनवाई जुलाई में होगी, तब इस पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी।