केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत बने रहेंगे मुख्यमंत्री
कोर्ट ने करी जनहित याचिका खारिज। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली की समाप्त हो चुकी एक्साइज ड्यूटी पालिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे की योग्यता पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है।
न्यायाधीश पीठ, में शामिल न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा, ने कहा, “कानून के अनुसार जांच करना सरकार के अन्य अंगों का काम है।”
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव के वकील से अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर कानूनी रोक बताने को कहा। कोर्ट ने पूछा, “व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं लेकिन वह कुछ और है। कानूनी बाधा कहां है?”
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया था, उन पर एक्साइज ड्यूटी पालिसी को बनाने से संबंधित साजिश में सीधे शामिल होने का आरोप है।