सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने आज एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड(Electoral Bond) मामले में एसबीआई को सख्त आदेश दिए है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई को बॉन्ड के यूनिक नंबर्स का खुलासा करना होगा। इन नंबर के जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी के लिंक का पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च को शाम पांच बजे तक यह सारी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
बैंक नहीं करेगा जानकारी देने का चुनाव
मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि ‘बैंक जानकारियों का खुलासा करते वक्त चुनाव नहीं कर सकता कि क्या छुपाएं और क्या उपलब्ध करवाएं।’ सीजेआई ने कहा कि ‘आप हमारे आदेश का इंतजार न करें बल्कि सारी जानकारी दें।’
केवल बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की दी जानकारी
मालूम हो कि इससे पहले संविधान पीठ ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि, बैंक ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। अब आज से लेकर 21 मार्च तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दे दिया है। जिसमें एसबीआई किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया इसका भी खुलासा करेगा।
बैंक को दायर करना होगा हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया है। जिसमें बैंक को एक हलफनामा दायर कर के यह बताना होगा कि उसने सारी जानकारी कोर्ट को मुहैया करवा दी है और कुछ भी छुपाया नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी बैंक की तरफ से दी जाने वाली जानकारी को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। बैंक को सभी जानकारी कोर्ट में देने का निर्देश देते हुए एससी ने कहा कि हर चीज के लिए हमारे आदेश पर निर्भर रहना सही नहीं है।