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Electoral Bond Scam मामले में SBI को लगा बड़ा झटका, शेयर 2 फीसदी गिरा

लोकसभा चुनाव से करीब दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे है और कितनी रकम फंडिंग में दी है। इसकी जानकारी स्टेट बैंक आफ इंडिया को देनी होगी। इसका एसबीआई के शेयर पर बड़ा झटका लगा है।

Electoral Bond Scam: लोकसभा चुनाव से करीब दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया था। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से चलती आ रही यह स्कीम कुछ हफ्तों पहले रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम से सभी पार्टियों को मिली फंडिंग वापस देने के आदेश दिए हुए है। 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे है और  कितनी रकम फंडिंग में दी है। इसकी जानकारी स्टेट बैंक आफ इंडिया को चुनाव आयोग को देनी होगी। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने(रकम खुदरा करवाना) के लिए अधिकृत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले यह जानकारी स्टेट बैंक(SBI) की ओर से चुनाव आयोग को दी जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग यह जानकारी जनता तक पहुंचाएगा।  इसपर यह फैसला लिया गया था कि स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को 6 मार्च तक संबंधित  जानकारी देनी होगी। साथ ही चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जनता तक पहुंचाएगा। लेकिन एसबीआई बैंक के अपने कार्य को पूरा करने के लिए 30 जून तक सीमा बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटके एसबीआई के शेयर

आज के कारोबार में SBI का शेयर 788.65 रुपये के भाव पर खुला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंट्राडे में बैंक का शेयर लगभग 2 फीसदी गिर गया। खबर लिखे जाते समय, शेयर 2.04 फीसदी की गिरावट के साथ 772.05 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा था। दोपहर 1 बजे तक, सेंसेक्स 379.96 अंक यानी 0.51 फीसदी की गिरावट के साथ 73,739.43 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बैंक निफ्टी इंडेक्स भी 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 47,319 पर कारोबार कर रहा था।

एसबीआई को आज ही देनी होगी जानकारी

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया, जिसमें बैंक को 12 मार्च यानी आज ही  विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया गया है।

चुनाव आयोग दो दिन के बाद देगा जानकारी

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग के साथ भी सख्ती दिखाई है। पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक बैंक द्वारा शेयर किए गए डिटेल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करने का भी निर्देश दिया गया है।

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