उत्तराखंडराजनीति

उत्तराखंड: दूसरी संतान जुड़वा होने पर भी लड़ सकेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

धामी सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए कहा है की अब जिनकी दूसरी संतान जुड़वा भी हुई तो वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ सकते है।

विधानसभा के बजट सत्र में सदन में सीएम धामी द्वारा संशोधन विधेयक पेश करते हुए बड़ी राहत देते हुए कहा है कि जुड़वाँ संतान को भी इकाई मानते हुए अब उम्मीदवार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वे व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे जिनकी पहली संतान है और दूसरी संतान जुड़वा हुई है। अभी तक दूसरी संतान होने पर पंचायती चुनाव लड़ सकते हैं।

पंचायती राज अधिनियम में इसके लिए संशोधन से संबंधित विधेयक सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र में सदन प्रस्तुत किया।पंचायती राज अधिनियम में प्रविधान है कि जिस व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान हैं, वह पंचायत चुनाव लडऩे के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे में वे लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, जिनकी दूसरी संतान जुड़वा है। उनकी जीवित संतान की संख्या तीन हो रही थी।

से देखते हुए यह मांग उठ रही थी कि जुड़वा संतान को भी एक इकाई माना जाए।जनवरी में हुई राज्य मत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाने पर मुहर लगी थी।

मंगलवार को सरकार ने सदन में पेश करते हुए विधेयक में स्पष्ट किया है यदि किसी व्यक्ति की पहली ही संतान जुड़वा है और वे जीवित हैं तो इसकी संख्या दो गिनी जाएगी। पहले बच्चे के साथ दूसरी संतान जुड़वा होने पर ही चुनाव लडऩे की अनुमति मिल पाएगी।

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