उत्तराखंड: मानव-जीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मिलेगा 6 लाख का मुआवज़ा
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे वन्यजीवों के हमले में मृत्यु होने पर सरकार ने मुआवज़ा राशि चार लाख से बढ़ा कर छः लाख कर दिया है। नुकसान होने पर भी मुआवज़ा दिया जाएगा।
प्रदेश में लगातार वन्यजीवों के संघर्ष की घटना बढ़ने पर राज्य सरकार ने मुआवज़े की राशि को चार लाख से बढ़ा कर छः लाख करने के निर्देश जारी किये है। वहीं जंगली जानवरों द्वारा फसलों, मकानों, पशुओं को भी नुकसान पहुंचाने पर भी मुआवज़ा मिलेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि व वन विभाग के कर्मियों की पुष्टि के बाद 48 घंटे के भीतर मानव हानि पर 30 प्रतिशत, पशु हानि पर 20 प्रतिशत मुआवजा मिल जाएगा।
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियामवली 2024 की अधिसूचना जारी की गई है। जंगली जानवरों से जो भी नुक्सान होगा उसका मुआवज़ा प्रबंधन के लिए प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति की देख रेख में 20-20 लाख रूपए सभी वन प्रभागों के खातों में भेजे जाएंगे और यदि कोई संस्था इस निधि में दान करेगी तो उसे आयकर अधिनियम के तहत आयकर छूट मिलेगी।
फसलों के हानि की घटना की सूचना दो दिन के भीतर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप से देनी होगी, जिस पर जांच के बाद 15 दिन के भीतर मुआवजा मिल जाएगा।
- हमले में मानव क्षति पर इतना मुआवजा
मानव क्षति का प्रकार मुआवजा राशि (रुपये में)
साधारण घायल 15,000-16,000
गंभीर घायल 1,00,000
आंशिक रूप से अपंग 1,00,000
पूर्ण रूप से अपंग 3,00,000
हमले में मृत्यु होने पर 6,00,000
(आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे)
2. पशुओं को हानि होने पर इतना मुआवजा
पशु के प्रकार मुआवजा राशि (रुपये में)
गाय, जबू व जुमो 37,500
बकरी, भेड़, सुअर 5,000
ऊंट, घोड़ा, बैल आदि 32,000
बछड़ा, गधा, खच्चर, हेफर, टट्टू 20,000
तीन वर्ष से अधिक आयु की भैंस 37,500
घोड़ा, खच्चर 40,000
तीन वर्ष से अधिक आयु के बैल 32,000
गाय की बछिया, भैंस का पडुवा 20,000
3. फसलों को हानि होने पर इतना मुआवजा
फसल का प्रकार मुआवजा राशि (रुपये में)
गन्ना संपूर्ण फसल 25,000 प्रति एकड़
धान, गेहूं, तिलहन संपूर्ण फसल 15,000 प्रति एकड़
बाकी सभी फसलों की क्षति पर 8,000 प्रति एकड़
जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू से मकान को हानि पर इतना मुआवजा
4. मकान को हानि होने पर इतना मुआवजा
मकान का प्रकार मुआवजा राशि (रुपये में)
पक्का मकान पूर्ण क्षति 1,50,000
कच्चा मकान पूर्ण क्षति 1,30,000
कच्चा मकान आंशिक क्षति 20,000
झोपड़ी आदि से निर्मित आवास क्षति 8,000
पक्के मकान की चहारदीवारी की क्षति या मकान को आंशिक क्षति 15,000