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सीईसी, ईसी की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार

28 दिसंबर को संशोधित कर नए कानून में भारत के मुख्य न्यायधीश को कर दिया गया था बाहर। अप्रैल में होगी अगली सुनवाई।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति से संबंधित एक नए कानून के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह कानून भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को चयन पैनल से बाहर करता है, को कथित तौर पर शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अदालत ने तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, और जोर दिया कि यह एक वैधानिक प्रावधान है। 28 दिसंबर, 2023 को अधिनियमित नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए केंद्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना करता है। कोर्ट अप्रैल में कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा।

नया कानून, चुनावी कानून (संशोधन) अधिनियम, 2023, पिछली प्रणाली की जगह लेता है जहां प्रधान मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली एक समिति ने उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। नए कानून के तहत, चयन प्रक्रिया की निगरानी केंद्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी और इसमें अन्य सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे।

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