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नए साल की खुशियों को तेज़ रफ़्तार की न लगे नज़र, रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर देर रात अगर आप तेज़ गति या शराब पीकर गाड़ी चलते हुए पकड़े गए तो परिवहन विभाग द्वारा चालकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

नए साल के जश्न को लेकर युवाओं में हमेशा से एक अलग जोश रहता है। देर रात तक घर, क्लब व अन्य जगहों पर उनकी मौज़ मस्ती चलती रहती है। रातों को खुली सड़को पर तेज़ गति से गाड़ी चलाना , शराब पीकर ड्राइविंग करना उनके लिए मामूली बात है लेकिन अगर इस बार आप भी कुछ ऐसा ही करने वाले है तो जरा संभल कर। अगर आप शारब पीकर या तेज़ गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।

परिवाह विभाग की और से थर्टी फर्स्ट की नाईट सड़को पर कड़ी नज़र रहेगी ऐसे में अगर आप भी जायदा ही जोश में बाहर मस्ती करने निकले है तो यह आपको ही भारी पड़ सकता है। यातायात व परिवहन नियम तोड़ने पर आपके विरुद्ध कड़ी करवाई हो सकती है। परिवहन विभाग गाड़ी का ऑनलाइन चालान करने के साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने और गाड़ी को ब्लॉक करने की कार्रवाई करेगा।

आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने समेत बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के विरुद्ध की गई निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। वहीं दोपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम यथावत रहेगा।

केंद्र की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में हुए संसोधन के तहत अगर दुर्घटना में वाहन चालक की गलती पायी जाती है तो वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। यही नियम उन चालकों पर भी लागू होगा, जिनकी वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

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