उत्तराखंड : घर में ‘मिनी बार’ खोलने के लिए एक व्यक्ति ने किया आवेदन, लाइसेंस किया जारी
प्रदेश में धामी सरकार द्वारा नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू करने के बाद लोगों को घरो में 'मिनी बार' खोलने की इज़ाज़त दे दी गयी जिसके तहत एक व्यक्ति द्वारा किये आवेदन पर पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसको लाइसेंस जारी कर दिया गया है...
शराब के शौकीनों को धामी सरकार की ओर से कुछ दिनों पूर्व अपने अपने घरों में ‘मिनी बार’ खोलने की मंजूरी दे दी गयी थी… अब लोग आसानी से अपने अपने घरों में अपना खुद का बार खोल सकते है… लेकिन व्ही इसके कुछ नियम लोगों को मानने होंगे जिनमे घरों में 50 लीटर तक शराब रख सकते हैं। घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12 हजार रुपए लाइसेंस फीस देनी होगी। हर वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान का कहना है कि राज्य सरकार ने ‘होम मिनी बार लाइसेंस नीति’ को मंजूरी दे दी है। कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा। वही अभी तक एक लाइसेंस के लिए आवेदन आया था। इसे जारी कर दिया गया है। एक लाइसेंस पर 50 लीटर शराब देसी विदेशी रखी जा सकती है। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। जिले में इस प्रकार का पहला लाइसेंस जारी किए जाने की बात उन्होंने कही है।
धामी सरकार की ओर से प्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू कर दिया गया है। धामी सरकार द्वारा होम मिनी बार खोलने की मंजूरी मिलने के बाद लोगों को घरों में 50 लीटर तक शराब रखने की इज़ाज़त मिली हैं। इस नीति के तहत शराब के शौकीनों को निजी उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। इस नीति के तहत देहरादून के एक आवेदक को मिनी बार का लाइसेंस जारी भी कर दिया गया है। देहरादून के एक व्यक्ति ने मिनी बार के लिए लाइसेंस मांगा था। 4 अक्टूबर यानी पिछले बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर यह लाइसेंस जारी किया गया।