केरल हाईकोर्ट ने अभिनेता उन्नी मुकुंदन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला रद्द किया
कोच्चि, 13 सितंबर (आईएएनएस)। यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम अभिनेता उन्नी मुकुंदन के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है।
अदालत ने यह देखने के बाद आदेश पारित किया कि अभिनेता और शिकायतकर्ता महिला के बीच समझौता हो गया है।
अदालत के आदेश में कहा गया, “याचिकाकर्ता (मुकुंदन) के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने से कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं होगा। पार्टियों के बीच हुए समझौते के बाद अभियोजन की संभावना भी न्यूनतम है।”
मुकुंदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 354 बी के तहत कथित रूप से अपराध करने के लिए मुकदमे का सामना कर रहे थे।
अभिनेता के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ता, भारतीय मूल की एक ऑस्ट्रियाई महिला को जबरदस्ती चूमने और उससे बलात्कार करने की कोशिश की, जब वह एक संभावित फिल्म की कहानी के बारे में जानकारी देने के लिए उनसे मिलने गई थी।
सबसे पहले, ट्रायल कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और उनके खिलाफ आरोप तय किए, जिसके बाद अभिनेता ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद वह उच्च न्यायालय के समक्ष आये, जहां शुरू में रोक लगा दी गई और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया।
लेकिन मई में दायर एक नई याचिका में शिकायतकर्ता महिला द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन दोनों के बीच विवाद व्यक्तिगत था जिसे सुलझा लिया गया है।
बुधवार को महिला के वकील ने पुष्टि की है कि वह मुकुंदन के खिलाफ कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहती। इसलिए उच्च न्यायालय ने अभिनेता के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी।
–आईएएनएस
एमकेएस