नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाया फेसबुक पर 50 हजार का जुर्माना
नैनीताल : उत्तराखंड हाइकोर्ट ने फेसबुक में लोगो की फर्जी आईडी बनाकर उनकी फोटोजों को एडिटिंग करके उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उनसे लाखो रुपये की ठगी करने व नही देने पर सोशियल मीडिया में अपलोड करने की धमकी देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फेसबुक पर जवाब पेस नही करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाने के साथ ही 16 फरवरी तक जवाब पेस करने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने फेसबुक से 8 सितम्बर 2021 को तीन सप्ताह में जवाब पेस करने को कहा था। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 फरवरी की तिथि नियत की है।
आपको बता दे कि हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वे इस मामले में स्वयं भी पीड़ित हुए है। याचिकर्ता का कहना है फेसबुक में लोगो की फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। इसके कुछ समय बाद फ्रेंड्स रिक्वेस्ट मंजूर कर लेने के बाद उनकी फोटोज को एडिटिंग करके उनकी अशील वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो बनाकर उन्हें भेज दी जा रही है उनसे कहा जा रहा है कि आप इतने पैसे दो नही देने पर आपका यह वीडीयो उसके घरवाले या दोस्तों को भेज दिया जाएगा ।याचिकर्ता के पास भी इसी तरह का वीडियो भेजा गया था। जब इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी, सेकेट्री होम से की तो इस पर कोई कार्यवाही नही हुई। उनके द्वारा आरटीआई में पुलिस विभाग से पूछा कि अभी तक उत्तराखंड में इस तरह के कितने मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। उनको बताया गया कि अभी 45 पीड़ितों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की है। अभी मामला विचाराधीन है। याचिकर्ता का कहना है कि सोशियल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की।
वीडियो बनाकर उनके दोस्तों व परिजनों को भेजना गलत है। पीड़ित लोग बिना वजह के आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे है।फेसबुक को कमाई का धंधा बना दिया है। याचिकर्ता ने जनहित याचिका में प्रार्थरना कि है कि फेसबुक को यह निर्देश दिए जायँ की इस तरह की अश्लील वीडियो डालने वाले लोगो की आईडी को ब्लाक किया जाय।सोशियल मीडिया से अश्लीलता से भरे वीडियोज को हटाया जाय। फेसबुक , एसएसपी , डीपीजी को निर्देश दिए जाएं कि एक ऐसा नम्बर जारी करें जिसमे पीड़ित लोग अपनी शिकायत कर सकें।