उत्तराखंड: स्थाई निवास प्रमाण पत्र ना होने पर अब चिंता नहीं
अक्सर आप को भी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने में कुछ परेशानियां आती होगी जैसे की अब तक आवेदक के पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र नहीं होता था तो उसे पार्षद से पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र आदि कागजी औपचारिकता पूरी करनी पड़ती थी।
किन्तु अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र ना होने पर चिन्ता ना करे क्योंकी एसडीएम और तहसीलदार की जांच के बाद निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र जारी कर देगा । आने वाले नौ नवंबर से एक अभियान शुरू होने जा रहा है जिसके तहत नए मतदाता बनाने, नाम जोड़ने – हटाने, पता बदलने का कार्य किया जाएगा।
2024 में चुनाव है जिस की तैयारियां भी अब तेज होती दिख रही है । आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है । उत्तराखंड राज्य निर्वाचन विभाग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सी रविशंकर की अगुवाई में विशेष मतदाता पुन:रिक्षण अभियान शुरू कर रहा है । मतदाताओं से संबंधित आवेदन पत्र और प्रक्रिया में आयोग ने कई बड़े बदलाव किए हैं ।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड प्रताप शाह का कहना है कि जब किसी आवेदक की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और एईआरओ इसकी जांच करेंगे। बीएलओ, आवेदक के दावों की पड़ताल के बाद रिपोर्ट भेजेगा । इस आधार पर मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा ।