रोटी खाई तो 8 प्रतिशत : परांठा खाया तो  देना होगा 18% ज्यादा टैक्स

आप रोटी खाना चाहते हैं या परांठा, ये तय अब आप नहीं बल्कि आपकी जेब करेगी । जी हां !

दरअसल अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAAR) के मुताबिक  रोटी पर 8 और परांठे पर 18 जीएसटी चुकाना होगा ।

देश में एक समान वस्तु व सेवा शुल्क यानी जीएसटी (GST) लागू हुए पांच साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी जटिलताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जीएसटी को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं। अब ऐसा एक मामला रोटी व पराठे (frozen) पर अलग-अलग जीएसटी दरों का सामने आया है ।

रोटी और परांठे पर दो अलग- अलग पक्ष सामने आते हैं । एक पक्ष का कहना है की रोटी और परांठे दोनों में आटा ही इस्तेमाल होता है तो इसमें एक समान टैक्स लगना चाहिए ।

दूसरे पक्ष का कहना है की परांठे में आटे के साथ तेल और सब्जियों और मसालों का भी इस्तेमाल होता है और अलग-अलग सामग्रियों के इस्तेमाल होने का साथ इसकी जीएसटी दरों में भी बदलाव होना चाहिए ।

यही नहीं बल्कि ऐसे कई विवाद हैं जिन्हें सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे |

पैराशूट ब्रांड का कोकोनट ऑयल खाने का तेल है या बालों पर लगाने का ?

नेस्ले किटकैट बिस्किट है या चॉकलेट  ?

डाबर लाल दंत मंजन टूथ पाउडर है या आयुर्वेदिक दवा ?

ऐसे तमाम विवाद हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं । अब सुनने में ये विवाद आसान लगते हैं लेकिन इन्हीं आसान विवादों पर कंपनी के करोड़ो रूपए या तो बचते हैं या तो लगते हैं ।

क्योंकी एक प्रोडक्ट में कई चीजें मिक्स्ड होती हैं और अलग-अलग प्रोड्क्टस पर जीएसटी की अलग-अलग दरें तय हैं ।

अब क्योंकी आटे पर 5 % और तेल पर 18 % जीएसटी तय है तो गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAAR) के मुताबिक रोटी पर 5%, जबकि पराठे पर 18% GST लगेगा।

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