हाईकोर्ट के आदेश से 37 हजार डीएलएड प्रशिक्षितों को राहत

नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएलएड के अभ्यर्थियों को राहत दी है । दरअसल जिन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के लिए की जा रही नियुक्तियों में शामिल करने के आदेश दे दिए हैं, साथ ही सचिव शिक्षा विभाग के आदेश को भी निरस्त कर दिया है ।

डीएलएड की डिग्री को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है । शिक्षा सचिव ने इन अभ्यर्थियों को पहले सहायक अध्यापक की प्राथमिक भर्ती में शामिल करने के निर्देश दिए और फिर आदेश निरस्त कर दिए, इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी अब कोर्ट ने शिक्षा सचिव के निरस्त करने के आदेश को ही निरस्त कर दिया है ।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सीडी बहुगुणा की कोर्ट में दलील थी की शिक्षा सचिव और एनसीटीई दोनों के निर्देश एक दूसरे से अलग हैं इसलिए इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए, दलील पर विचार करते हुए कोर्ट ने इस सचिव शिक्षा विभाग के आदेश को भी निरस्त कर दिया है ।

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