सुप्रीम कोर्ट जाति सर्वेक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ करेगी।
सोमवार को शीर्ष अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी थी और निर्देश दिया था कि सभी समान विशेष अनुमति याचिकाओं को 18 अगस्त के लिए फिर से सूचीबद्ध किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, हालांकि यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण प्रक्रिया के शेष भाग को तीन दिनों के भीतर पूरा करने के लिए 1 अगस्त को अधिसूचना जारी करने के बाद याचिकाएं निरर्थक हो जाएंगी।
एक सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है और परिणाम जल्द ही सार्वजनिक डोमेन में आ जाएगा।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रार्थना पर भी विचार करने से इनकार कर दिया कि शीर्ष अदालत द्वारा मामले का फैसला होने तक राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण के परिणाम प्रकाशित नहीं किए जा सकते।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में तर्क दिया गया कि केवल भारत संघ के पास देश में जनगणना करने का अधिकार है, और राज्य सरकार के पास बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण के संचालन पर निर्णय लेने और अधिसूचित करने का कोई अधिकार नहीं है।
1 अगस्त को पारित अपने फैसले में पटना उच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं को खारिज करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के सर्वेक्षण कराने के फैसले को हरी झंडी दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने उसी दिन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था, जो इस साल 7 जनवरी को शुरू हुआ था और 15 मई को पूरा होने वाला था।
उच्च न्यायालय ने बाद में कई याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, “हम राज्य सरकार की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो ‘न्याय के साथ विकास’ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई है।”
–आईएएनएस
एसजीके