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सीबीआई ने ओडिशा में स्कूल टेंडर के लिए 19.96 लाख रुपये रिश्वत मामले में सात को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। सीबीआई ने रविवार को कहा कि उसने ओडिशा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के लिए निविदा के मामले में 19.96 लाख रुपये की रिश्वतखोरी में एक निजी कंपनी के मालिक, निजी व्यक्तियों और ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के सीएमडी के कार्यकारी सचिव सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नोएडा के सोमेश चंद्र, मुंबई के वीर ठक्कर, राजीव रंजन, तरंग अग्रवाल, और ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के सीएमडी के कार्यकारी सचिव आशीष राजदान, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अज्ञात लोक सेवकों व अन्य निजी व्यक्तियों के साथ गुजरात स्थित एक कंपनी के मालिक हेतल कुमार प्रवीणचंद्र राज्यगुरु और कोलकाता निवासी शशांक कुमार जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

आरोपों से पता चलता है कि इन आरोपियों के बीच कोलकाता में ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड में अज्ञात लोक सेवकों के साथ निजी कंपनी के लिए ईएमआरएस टेंडर हासिल करने की साजिश रची गई थी।

सीबीआई जांच से पता चला कि अधिकारियों की ओर से कोलकाता निवासी शशांक कुमार जैन ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड से टेंडर के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी।

राज्यगुरु ने ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड में लोक सेवक के लिए जैन को 20 लाख रुपये भेजने का आश्वासन दिया था।

अधिकारी ने कहा, “एक जाल बिछाया गया, और एक कथित हवाला चैनल के माध्यम से कोलकाता में उक्त निजी व्यक्ति को रिश्वत की रकम पहुंचाने के बाद, दोनों निजी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। उनके कब्जे से 19.96 लाख रुपये की कथित रिश्वत राशि बरामद की गई।”

जांच से पता चला कि यह रिश्वत कथित तौर पर ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के सीएमडी के कार्यकारी सचिव (एक लोक सेवक) के लिए थी। उक्त कार्यकारी सचिव और अन्य निजी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों के परिसरों में कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, नागपुर और राजकोट सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई, इससे कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और 26.60 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई।

अधिकारी ने कहा, “हेतल कुमार प्रवीणचंद्र राज्यगुरु को अहमदाबाद में एक विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया और उन्हें 21 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। शेष गिरफ्तार आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा।”

–आईएएनएस

सीबीटी

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