शंकर शर्मा को ब्राइटकॉम के शेयर बेचने से रोका गया

नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। सेबी के मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि प्रमुख निवेशक शंकर शर्मा को ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड (बीजीएल) को किए गए भुगतान की सही स्थिति बताने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं।

आदेश में कहा गया है, “हालांकि, वह इसे देने में विफल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 15 अगस्त को अपने ईमेल में शंकर शर्मा द्वारा उद्धृत भुगतान विवरण जमा न करने का एक कारण यह है कि ‘कंपनी की ओर से सभी प्रेषणों का मिलान करने में देरी के कारण हमें बाध्य होना पड़ा है’।”

तरजीही आवंटन में अन्य आवंटियों के साथ शंकर शर्मा को ब्राइटकॉम के शेयर बेचने से रोक दिया गया है।

शंकर शर्मा को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 37.70 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1,50,00,000 वारंट (बाद में 9 मार्च, 2022 को शेयरों में परिवर्तित) आवंटित किए गए, प्रत्येक 2 रुपये के अंकित मूल्य के साथ, कुल रुपये के विचार के लिए। 56.65 करोड़. कंपनी ने दावा किया कि उसे कुल 56.65 करोड़ रुपये मिले हैं।

हालांकि, बार-बार याद दिलाने के बाद भी बीजीएल अपने बैंक खातों में शंकर शर्मा से वारंट/शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने में विफल रही।

यह देखा गया कि बीजीएल को शंकर शर्मा से 25.7936 करोड़ रुपये मिले थे। इसके बाद शंकर शर्मा ने 25 जुलाई और 26 जुलाई, 2023 को ईमेल के जरिए सेबी को सूचित किया कि उन्होंने बीजीएल के एचडीएफसी बैंक खाते में वारंट आवेदन राशि के लिए 14.19 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

इस संबंध में उन्होंने अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी जमा की। हालांकि, सेबी के आदेश में कहा गया है कि उक्त बयानों में राशि को छोड़कर, लेनदेन के सभी विवरण छिपाए गए थे।

इसके कारण, उपरोक्त भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका और इसकी अभी भी जांच चल रही है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि बीजीएल को 56.6555 करोड़ रुपये के कुल बकाया के मुकाबले केवल 39.98 करोड़ रुपये (14.19 करोड़ रुपये सहित, जिसे सत्यापित नहीं किया जा सका) प्राप्त हुआ है और शंकर शर्मा से संपूर्ण शेयर आवेदन राशि प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, जबकि बीजीएल ने दावा किया कि 29/10/2021 और 09/03/2022 के बीच शंकर शर्मा से कुल 56.6555 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, बीजीएल के बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि 25.7936 करोड़ रुपये शंकर शर्मा द्वारा 11/07 के बीच बीजीएल को हस्तांतरित किए गए थे। /2022 और 28/11/2022, सेबी के आदेश में कहा गया है।

सेबी ने बार-बार शंकर शर्मा से आवंटित वारंट/शेयरों के संबंध में बीजीएल को किए गए भुगतान के संबंध में जानकारी और सहायक दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया है। हालांकि, शंकर शर्मा ने अभी तक सेबी को पूरी जानकारी और दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए हैं।

सेबी ने आदेश में कहा, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, एम. सुरेश कुमार रेड्डी (बीजीएल के प्रमोटर-सह-सीएमडी), और नारायण राजू (सीएफओ) तरजीही आवंटन और साइफनिंग के आवंटियों से प्रतिफल की प्राप्ति को गलत तरीके से चित्रित करने के लिए बीजीएल के स्वयं के फंड की राउंड-ट्रिपिंग में शामिल थे।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्‍वनी भाटिया ने कहा कि ब्राइटकॉम के सीएमडी और सीएफओ अगले आदेश तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का पद संभालना बंद कर देंगे।

बीजीएल को आदेश प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखना होगा।

सेबी के आदेश में कहा गया है कि एम. सुरेश कुमार रेड्डी को अगले आदेश तक किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से रोका जाता है।

इसमें कहा गया है, “आदेश में नोटिस 3 से 25 तक उनके द्वारा रखे गए बीजीएल के शेयरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से अगले आदेश तक निपटाने से प्रतिबंधित किया जाता है।”

इसमें कहा गया है कि बीजीएल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पी. मुरली एंड कंपनी और पीसीएन एंड एसोसिएट्स, जिसमें उनके पूर्व और वर्तमान भागीदार भी शामिल हैं, अगले आदेश तक किसी भी क्षमता या तरीके से बीजीएल या उसकी सहायक कंपनियों के साथ संलग्न नहीं होंगे।

आदेश में कहा गया है कि तरजीही आवंटियों को तरजीही आवंटन के संबंध में सेबी द्वारा चल रही जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।

सेबी को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड द्वारा किए गए तरजीही आवंटन के संबंध में 6 अक्टूबर, 2022 और 12 मई, 2023 को शिकायतें मिलीं, जिसमें अन्य बातों के अलावा आरोप लगाया गया कि बीजीएल ने शेयरों के तरजीही मुद्दे के माध्यम से धन जुटाया था। ऐसी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ी थीं, और तरजीही मुद्दों में जुटाई गई धनराशि इसकी सहायक कंपनियों को ऋण और अग्रिम के रूप में दी गई थी।

–आईएएनएस

एसजीके

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