बंगाल की पंचायत व्यवस्था में महिलाएं संख्या में ज्यादा, प्रभाव में कम
कोलकाता, 23 सितंबर (आईएएनएस)। 12 सितंबर, 1996 को पश्चिम बंगाल के एक मृदुभाषी और बेहद कम प्रोफ़ाइल वाले लोकसभा सदस्य एक निजी प्रस्ताव लाकर संसदीय और विधायी सीटों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग उठाने में अग्रणी बने। सदन के पटल पर पहली बार सदस्य का विधेयक।
पश्चिम बंगाल के तत्कालीन अविभाजित मिदनापुर जिले के पंसकुरा निर्वाचन क्षेत्र (अब परिसीमन के कारण अस्तित्वहीन) से सात बार सीपीआई की लोकसभा सदस्य रहीं दिवंगत गीता मुखर्जी ने सबसे पहले महिला आरक्षण की मांग उठाई थी। उनकी इस मांग ने अंततः कुछ दिन पहले संसद के पटल पर नारी शक्ति वंदन के रूप में आकार लिया।
पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के क्रमिक शासन के दौरान राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली के चुनावों में महिला उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या को आगे बढ़ाने की पहल की गई, जो ग्रामीण नागरिक मामलों में सबसे प्रभावी जमीनी स्तर की सार्वजनिक भागीदारी है।
त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए हाल ही में कराए गए चुनावों में 2018 के चुनावों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक सीटें आरक्षित की गई थीं। इस बार ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षित सामान्य श्रेणी की 16,900 सीटों के साथ, पंचायत समिति स्तर पर 2,496 और जिला परिषद स्तर पर 252 महिलाओं के लिए आरक्षित सामान्य वर्ग में तीनों स्तरों पर सीटों की संख्या 2018 की तुलना में काफी अधिक थी।
हालांकि, पंचायत प्रणाली के तीनों स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों की प्रभावशाली उपस्थिति के बावजूद किसी महिला पंचायत सदस्य के प्रमुख राजनीतिक चेहरा बनने का कोई उदाहरण नहीं है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर। पहले के वाम मोर्चे और मौजूदा तृणमूल कांग्रेस शासन, दोनों में यह प्रवृत्ति जारी रही है कि पंचायत स्तर के नेताओं की राजनीतिक गतिविधियां जमीनी स्तर तक ही सीमित हो जाती हैं और कभी भी उच्च स्तर तक नहीं पहुंचती हैं।
राजनीतिक विश्लेषक सब्यसाची बंद्योपाध्याय, जिन्होंने पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व पैटर्न पर गहन अध्ययन किया है, ने कहा कि वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस, दोनों शासनों में प्रवृत्ति समान रही है, लेकिन कारण अलग-अलग हैं।
उनके अनुसार, पिछले वाम मोर्चा शासन में जब सीपीआई (एम) पंचायत प्रणाली के सभी तीन स्तरों में बहुमत में थी, तो उम्मीदवारों पर निर्णय पार्टी की जिलास्तरीय समितियों द्वारा परामर्श से लिया गया था।
बंद्योपाध्याय ने कहा, “सीपीआई (एम) के लिए व्यक्तिगत पसंद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पिछले निर्वाचित प्रतिनिधि की पत्नी या बेटी या बहन के लिए छोड़ दी जाती है। यह पार्टी ही तय करती थी कि उस नई आरक्षित सीट से महिला उम्मीदवार कौन होगी और पार्टी के साथ पारिवारिक जुड़ाव कभी भी सीपीआई (एम) के लिए निर्णायक कारक नहीं था। जहां पारिवारिक वंशावली को नज़रअंदाज कर चयन का यह अच्छा पक्ष था, वहीं बुरा पक्ष यह था कि निर्वाचित महिला उम्मीदवारों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर ही नहीं मिलता था। सब कुछ या तो स्थानीय समिति या पार्टी की जिला समिति द्वारा तय किया गया था। यही कारण है कि भारतीय कम्युनिस्टों द्वारा शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के बारे में मुखर रहने के बावजूद ये महिला पंचायत सदस्य उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकीं।”
मुर्शिदाबाद जिले की पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य नाजिमा बीबी ने स्वीकार किया कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनके कार्यकाल के पहले दिन से ही उनका पूरा कामकाज अच्छी तरह से परिभाषित था और इससे आगे जाने की शायद ही कोई गुंजाइश थी।
बंद्योपाध्याय ने बताया, तृणमूल कांग्रेस के मामले में पैटर्न पूरी तरह से अलग है, जहां स्थानीय नेताओं की पसंद परिवार रेखा के अनुसार होती है। इसलिए कई मामलों में जहां अनारक्षित सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गईं, उस सीट से पिछले निर्वाचित प्रतिनिधि की पत्नी या बेटी या बहन को पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया। लेकिन निर्वाचित होने पर ये उम्मीदवार केवल नाम के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि रह जाते हैं और नियंत्रण उनके पति या भाई या पिता के हाथों में रहता है।
राजनीतिक स्तंभकार निर्माल्य बनर्जी को लगता है कि महिला पंचायत सदस्यों के सफल न हो पाने का एक बड़ा सामाजिक-आर्थिक कारण है। उन्होंने कहा, “इनमें से अधिकांश महिला प्रतिनिधि आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि से आती हैं, जहां उन्हें घरेलू काम से लेकर कृषि कार्यों में अपने परिवार के पुरुष सदस्यों की मदद करने तक एक समय में बहुत सारे काम संभालने पड़ते हैं। इसलिए इन सबके बाद निर्वाचित पंचायत सदस्यों के रूप में काम करने के अलावा, उन्हें उच्च राजनीतिक स्तरों के लिए खुद को तैयार करने के लिए मुश्किल से ही समय मिलता है।”
–आईएएनएस
एसजीके