गुरुद्वारा जलाने की धमकी देने वाले कैलिफ़ोर्निया सिटी कांउंसिल के पूर्व उम्मीदवार कोर्ट में होंगे पेश
न्यूयॉर्क, 21 अगस्त (आईएएनएस)। बेकर्सफील्ड नगर परिषद के पूर्व सिख उम्मीदवार, जिन्होंने कथित तौर पर कैलिफोर्निया शहर में एक गुरुद्वारे को जलाने की धमकी दी थी, प्रारंभिक सुनवाई के लिए इस महीने के अंत में अदालत में उपस्थित होंगे। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई।
23एबीसी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, 60 वर्षीय राजवीर सिंह गिल को बेकर्सफील्ड गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी खालसा दरबार के सदस्यों को गोली मारने और संपत्ति को जलाने के लिए हमलावरों को नियुक्त करने की कोशिश करने के संदेह में मार्च में गिरफ्तार किया गया था।
समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि गिल पर आपराधिक कृत्यों के लिए उकसाने के सात आरोप लगाए गए हैं। उनके 31 अगस्त को केर्न काउंटी कोर्ट में पेश हाेेेने की उम्मीद है।
17 अगस्त को अदालत में संक्षिप्त उपस्थिति के बाद गिल को बताया गया कि वह 5 और 6 अक्टूबर को अपनी प्रारंभिक सुनवाई के लिए भी अदालत में होंगे।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिल का गुरुद्वारे के विशिष्ट सदस्यों के साथ विवाद चल रहा था। उसने गुरुद्वारे को जलाने के लिए किसी को भुगतान करने की भी पेशकश की थी।
उन्होंने 2022 में मनप्रीत कौर के खिलाफ सिटी काउंसिल वार्ड सात में चुनाव लड़ने का प्रयास किया था। मनप्रीत बेकर्सफील्ड सिटी काउंसिल के लिए चुनी गईं पहली सिख पंजाबी महिला हैं।
कौर ने तब घटना पर एक बयान जारी किया था: “यह खबर सुनना परेशान करने वाला और डराने वाला है। पूजा स्थल को नष्ट करने के कथित प्रयास के बारे में सुनना दिल दहला देने वाला और अकल्पनीय है।”
23एबीसी न्यूज की एक पूर्व रिपोर्ट में गुरुद्वारे के एक सदस्य के हवाले से कहा गया था कि गिल ने प्रार्थना में बाधा डाली और मंडली के सदस्यों को धमकाया।
गुरुद्वारे के सदस्य सुखविंदर सिंह रंगी ने पहले समाचार चैनल को बताया था कि गिल ने मंडली के कुछ नेताओं को मारने के लिए दो हिस्पैनिक लोगों को 10 हजार डॉलर की पेशकश की थी।
रंगी ने दावा किया कि गिल ने गुरुद्वारे के नेताओं के घरों की ओर इशारा करते हुए उन लोगों को शहर के चारों ओर घुमाया, जिन्हें वह मारना चाहता था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गिल ने उन लोगों को निर्देश दिया था कि वे दोषपूर्ण बिजली के तारों का फायदा उठाकर गुरुद्वारे को कैसे जला सकते हैं।
–आईएएनएस
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