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अमेरिका में 2.8 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी के लिए भारतीय को ठहराया दोषी

न्यूयॉर्क, 28 सितंबर (आईएएनएस)। मिशिगन में एक संघीय जूरी ने 43 वर्षीय एक भारतीय नागरिक को 2.8 मिलियन डॉलर की स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया है।

मुकदमे में पेश दस्तावेजों और सबूतों के अनुसार, योगेश पंचोली मिशिगन के लिवोनिया में स्थित एक घरेलू स्वास्थ्य कंपनी श्रिंग होम केयर इंक (श्रृंग) का मालिक थे और उसका संचालन करते थे। पंचोली ने कंपनी के अपने स्वामित्व को छुपाने के लिए दूसरों के नाम, हस्ताक्षर और व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग करके श्रिंग को खरीदा।

बुधवार को न्याय विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि दो महीने की अवधि में, पंचोली और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने बिल बनाया और उन्हें मेडिकेयर द्वारा उन सेवाओं के लिए लगभग 2.8 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया, जो कभी प्रदान नहीं की गई थीं।

इसके बाद पंचोली ने इन फंडों को फर्जी कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से और अंततः भारत में अपने खातों में स्थानांतरित कर दिया।

पंचोली ने छद्म नाम का उपयोग करते हुए संघीय सरकारी एजेंसियों को झूठे और दुर्भावनापूर्ण ईमेल लिखे। जूरी ने पंचोली को स्वास्थ्य देखभाल और वायर धोखाधड़ी की साजिश, वास्तविक स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी के दो मामलों, मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों, गंभीर पहचान की चोरी के दो मामलों और गवाहों से छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी ठहराया।

पंचोली को अगले साल 10 जनवरी को सजा सुनाई जानी है। गंभीर पहचान की चोरी के लिए दो साल की जेल की अनिवार्य न्यूनतम सजा, प्रत्येक साजिश और गवाह से छेड़छाड़ की सजा पर अधिकतम 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रत्येक मामले में 10 साल की जेल।

संघीय जिला अदालत का न्यायाधीश सजा का निर्धारण करेगा।

–आईएएनएस

सीबीटी

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